Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
दोस्तों क्या आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं सरकार के द्वारा दी जा रही वेतन का आप भी लाभ उठा रहे हैं या तो आपका कोई बड़ा या छोटा बिज़नस है तो दोस्त तो आपको ज़रूर ही टैक्स सेविंग की बारे में जर्रूर जानना चाहिये कि टैक्स कैसे बचाएँ इसके बारे में सोचना चाहिए या इसको कैसे बचाये तैयारी करनी चाहिए दोस्तों हो सकता है |
आप जिस भी सरकारी नौकरी में हो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही हो या अगर आपका बिज़नेस है तो आपका बुसिनेस बोहोत अच्छा कमाई कर रहा है तो ऐसे में दोस्तों आपको टैक्स में क्या क्या छूट मिल सकता है इसके बारे में आपको सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जैसे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कहाँ पर देना है, टैक्स बचत कैसे करें और भी बहुत सारे सवाल होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानना आपका बोहोत ही आवश्यक होता है |
तो दोस्तों आज के इस प्यारे से आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की गवर्नमेंट जो आपको सैलरी दे रही है उन पैसों को आप कहाँ कहाँ पर निवेश कर सकते हैं जिससे की आपका टैक्स सेव और आपके रिटायरमेंट होने के बाद तक आपका जो पैसा है वो एक जगह एकत्रित हो जाए |
दोस्तों इससे आपको दो फ़ायदे होंगे पहला फ़ायदा कि आपका जो ज़्यादा टैक्स काट रहा होगा वो कम हो जाएगा और साथ ही इससे आप या आप अपने बच्चों का जीवन यापन उच्च स्तर का कर सकते हैं इस लेख में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं की आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ निवेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैक्स बचा पाए
तो आपको बता दें कि टैक्स को सेव करने के लिए Indian Government ने बहुत प्रकार की टैक्स सेविंग Scheme चला रखी है न सिर्फ़ स्कीम दोस्तों टैक्स सेविंग FD और टैक्स सेविंग RD और बोहोत सारे टैक्स सेविंग इन्सुरांस आपके लिए चलाए जा रहे हैं Government के द्वारा |
दोस्त तो अगर आप इन सभी इस Scheme का यूज़ करते हैं तो आपको टैक्स में बहुत सारी राहत मिल सकती है तो कुछ इसी प्रकार से आज के इस आर्टिकल में हम आपको एकदम विस्तार से टैक्स सेविंग Scheme के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले हैं बस दोस्तों तो निवेदन ये है कि आप इस जानकारी को या इस Article को बोहोत ही ध्यानपूर्वक पढ़ायेगा |
Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief – Overview
लेख का नाम | Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief |
स्कीम | Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief |
फायदे | टैक्स सेविंग करने संबंधी जानकारी और भविष्य में फंड की बचत करना |
लाभार्थी | टैक्स दाता |
वर्ष | 2022 |
उद्देश्य | लाभार्थी सरकार की टैक्स सेविंग स्कीम ओं का लाभ उठाकर टैक्स में बचत कर सके |
हमसे जुड़ें | Click Here |
Rajkotupdates.News : Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief?
तो दोस्त तो चलिए हम यहाँ पे कुछ है Tax Exemption के प्रकार जान लेते हैं
तो दोस्तों इनके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं हम यहाँ पे कुछ आपको नीचे tax exemption ke प्रकार दे रहे हैं साथ ही दोस्तों हम इसके bare में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं हैं
- Tax Exemption On PPF
- Tax Exemption On Tax Saving FD
- LIC Premium Tax Saving Scheme
- Tax Exemption On Epf
- Sukanya Samriddhi Yojana Tax Saving Scheme?
- Tax Exemption On ELSS
- Tax Exemption On NPS
Exemption From Tax On PPF And LIC Premium?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) टैक्स सेविंग के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। इस निवेश की परिपक्वता राशि और ब्याज पर कर नहीं लगता है। लंबे समय में, इसका परिणाम एक सुरक्षित निवेश और एक बड़ा फंड होगा। पीपीएफ खातों में निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो एलआईसी प्रीमियम आपके टैक्स से काटा जा सकता है। 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Exemption From Taxes For EPF?
नियोक्ता भविष्य निधि (ईपीएफ) वेतनभोगी लोगों के लिए सबसे आसान कर बचत विकल्पों में से एक है। इसके तहत भी 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। ईपीएफ का प्रबंधन केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। पीएफ का ब्याज 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कर मुक्त है।
नए नियमों के मुताबिक, अब प्रोविडेंट फंड (Provident fund) में दो अकाउंट बनाए जाएंगे. पहला- टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा- नॉन-टैक्सेबल अकाउंट. CBDT ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई किया, जिसमें प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन (Tax on EPF contribution) पर मिले ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन होगी. नए रूल 9D से पता चलता है कि टैक्सेबल ब्याज की गणना कैसे होगी. साथ ही दो अकाउंट को कैसे मैनेज करना होगा और कंपनियों को क्या करना होगा.
नॉन टैक्सेबल:
ऐसे समझिए कि अगर किसी के EPF अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा हैं तो नए नियम के तहत 31 मार्च 2021 तक जमा रकम बिना टैक्स वाले खाते में जमा होगी. इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
टैक्सेबल:
मौजूदा वित्तीय वर्ष में किसी के EPF अकाउंट में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा होती है तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. इस पर कैलुकेलेशन के लिए बाकी पैसा टैक्सेबल अकाउंट में जमा होगा. उसमें जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स कटेगा. Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Sukanya Samriddhi Yojana Tax Saving Scheme?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो आप जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल सकते हैं. योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये जमा किया जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना है. खास बात यह है कि योजना की मेच्योरिटी तो 21 साल है, लेकिन इसमें पैरेंट्स को 14 साल ही निवेश करना होता है. बाकी बचे साल के लिए ब्याज जुड़ता रहता है. इस योजना में आपकी ओर से जितना निवेश होगा, मेच्योरिटी पर रिटर्न 3 गुना मिलेगा. मौजूदा ब्याज दरों पर इस स्कीम के जरिए अधिकतम 64 लाख रुपये तक की रकम जुटाई जा सकती है.
मैच्योरिटी पर 3 गुना हो जाएगा पैसा
- अभी सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दरें 7.6 फीसदी तय की गई हैं.
- इस योजना में अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं. जो मंथली 12500 रुपये होगा.
- अगर यह ब्याज दरें बरकरार रहती हैं और 14 साल तक आप हर महीने अधिकम 12500 रुपये या 1.50 लाख रुपये सालाना निवेश करते हैं.
- 14 साल तक 1.50 लाख सालाना निवेश पर आपकी ओर से कुल योगदान 21 लाख रुपये का होगा.
- 14 साल में 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपये हो जाएगी.
- इसके बाद 7 साल तक इस रकम पर 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा.
- 21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम करीब 63,42,589 रुपये होगी.
अकाउंट खोलने के लिए क्या करें
- सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए डाकघर जाकर फॉर्म लेना होगा.
- इसके लिए बेटी का बर्थ सार्टिफिकेट होना जरूरी है. बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.
- पैरेंट्स के आईडी प्रूफ की भी जरूरत होगी. जिसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं.
- अभिभावकों को एड्रस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने होंगे. इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड मान्य है.
- बैंक या पोस्ट ऑफिस से आपके डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा.
- अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक भी दी जाती है.
- 2 से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एक हलफनामा देना भी जरूरी होगा.
Exemption From Taxes On ELSS?
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है और यह अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है. Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
FDs With Tax-Saving Features Are Exempt From Taxes?
वेतनभोगी आय वालों के लिए टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट एक और विकल्प है। यह टैक्स सेविंग FD में से एक है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। टैक्स सेविंग FD में 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है। यह वेतनभोगी वर्ग के लिए एक सुरक्षित कर बचत विकल्प है। जान लें कि टैक्स सेविंग FD रिटर्न पर टैक्स लगता है। Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Exemption From Taxes For NPS?
इस प्रावधान में 18-70 की उम्र तक के सभी भारतीय नागरिक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
Section 80CCD (1) के अंतर्गत इंडिविजुअल की सैलरी (basic + DA) का 10 फीसदी या ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन एनपीएस में कंट्रीब्यूशन पर लिया जा सकता है. वित्त वर्ष 2017-18 में सेल्फ-इम्प्लॉयल इंडिविजुटलस के लिए यह लिमिट बढ़ाकर ग्रॉस टोटल इनकम का 20 फीसदी की गई. एक वित्त वर्ष में मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख रुपये की गई. Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Fixed Deposits With Tax Savings
आप टैक्स सेविंग FD में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है, जो एक नियमित FD के समान होती है। सामान्य तौर पर, बैंक FD ब्याज दरें 5.5% से 7.75% तक होती हैं, इसलिए कोई भी FD में निवेश कर सकता है जो टैक्स सेविंग हो यानी ऐसे निवेश पर अर्जित ब्याज कर योग्य है। Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Consider Investing In PPFs
सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक निवेश के रूप में, कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खोल सकता है, लेकिन एचयूएफ खाता नहीं खोल सकता। खाते में जमा राशि धारा 80सी के तहत कर कटौती योग्य है। प्रारंभ में, लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है, लेकिन इसे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप सात साल बाद पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। सरकार पीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर की पेशकश करती है। आपको कम से कम रु. 500 और अधिकतम रु. 1.5 लाख से अधिक के पीपीएफ जमा पर अर्जित ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है। Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
Employees’ Provident Fund Invest
वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से नियोक्ता द्वारा मूल वेतन और मुद्रास्फीति भत्ते का 12% काटा जाता है। इसे भविष्य निधि खाते में रखा जाता है। ईपीएफ खाते उन कर्मचारियों द्वारा खोले जाने चाहिए जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। ईपीएफ खाते पर सरकार द्वारा हर साल 7.5% की ब्याज दर प्रदान की जाती है। एक बार लगातार पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद, पूरे पीएफ बैलेंस (ब्याज सहित) को बिना टैक्स चुकाए निकाला जा सकता है। Rajkotupdates.News : Tax Saving PF FD And Insurance Tax Relief
FAQs Rajkotupdates.News : Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief?
Rajkotupdates.News : Tax Saving Pf Fd And Insurance Tax Relief Kya Hai?
सरकार द्वारा निवेशकों को टैक्स सेविंग में छूट देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है |
क्या फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग का लाभ दिया जाता है?
जी हां आपको कुछ फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेविंग स्कीम पर भी टैक्स सेविंग करने का लाभ दिया जाता है |
एल आई सी स्कीम पर भी टैक्स सेविंग का लाभ लिया जाता है?
जी हां एलआईसी की पॉलिसी पर 80C के अंतर्गत एक सेविंग का लाभ लिया जाता है
क्या बच्चों की फीस पर टैक्स सेविंग स्कीम का लाभ मिलता है?
जी हां बच्चों की फीस को लेकर शिक्षा संबंधी ट्यूशन फीस पर टैक्स सेविंग स्कीम का लाभ दिया जाता है |
Tax Saving Scheme Kya Hai?
कई प्रकार की योजनाओं पर और कई प्रकार की सेवाओं पर सरकार Tax Saving Scheme का लाभ देती है जिनकी जानकारी ऊपर आर्टिकल में दी गई है
Sahid. Ansari